विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्याधीश विष्णु देव सिंह जी ने सरकार बनाम सैफ अली थाना पलिया
बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से
आज दिनांक 8 6.2026 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश श्री विष्णु देव सिंह जी ने सरकार बनाम सैफ अली थाना पलिया मुकदमा अपराध संख्या 333/ 2017 धारा 376 ,511, 506 आईपीसी तथा 5 एम/6 पोक्सो एक्ट थाना पलिया जिला खीरी में अभियुक्त सैफ अली पुत्र सबर हुसैन निवासी अतरिया बड़ागांव थाना पलिया जनपद लखीमपुर खीरी को दोष सिद्ध पाते हुए 5 वर्ष की सजा एवं ₹3000 का जुर्माना की सजा का आदेश सुनाया ।
अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 13 12 2017 को घटना वाले दिन पीड़िता अपनी बकरी चराने गई थी वहीं पर अभियुक्त सैफ अली पहुंच गया और पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया तथा किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी इस आशय का मुकदमा वादी मुकदमा द्वारा थाने में लिखाया गया।
आरोप पत्र के बाद अभियोजन के द्वारा कुल 9 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तथा 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया जिसमें पीड़िता, वादी मुकदमा करम अली, डॉक्टर पुष्प लता विवेचक दिलीप कुमार प्रजापति , वादी मुकदमा की पत्नी तथा डॉक्टर पुलकित भल्ला आदि लोगों ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया तथा बचाव पक्ष की कोई भी दलील नहीं लगने दी ।
अभियोजन पैरवी बृजेश कुमार पांडे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट लखीमपुर खीरी द्वारा की गई।



