उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ एसडीएम सदर के निलंबन को लेकर जिलाधिकारी को सोपा ज्ञापन
भुईफोरवानाथ मंदिर की जमीन प्रकरण के मामले को लेकर मुद्दा गरम

लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर
भुईफोरवानाथ मंदिर की जमीन प्रकरण में एड0 अजय शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ता महासंघ ने एसडीएम सदर के निलंबन की मांग को लेकर दिया ज्ञापन
लखीमपुर-खीरी। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ द्वारा आगामी 29 मई 2026 को एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह के निलंबन एवं उनके कथित एडीएम पद पर प्रस्तावित प्रमोशन को तत्काल रोके जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी खीरी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।यह जानकारी महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह सूर्यवंशी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में दी। उन्होंने बताया कि अजय कुमार शुक्ल के नेतृत्व में महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन 29 मई को प्रातः 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सौंपेगा।
विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह द्वारा शहर के प्रतिष्ठित भुईफोरवानाथ मंदिर की भूमि प्रकरण में भू-माफियाओं को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। साथ ही पूर्व में भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अवैध रूप से भू-माफियाओं के नाम कराने संबंधी आदेशों की पुष्टि करने के आरोप लगाए गए हैं।
महासंघ के अनुसार ग्रीन फील्ड हाईवे परियोजना के नाम पर सदर तहसील के महोला, अमृतापुर सहित 11 गांवों की भूमि की खरीद-फरोख्त पर कथित रूप से अवैधानिक एवं तानाशाहीपूर्ण रोक लगाई गई है, जिससे आमजन के कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा राजस्व की हानि हो रही है।उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ ने मांग की है कि एसडीएम सदर एवं पूर्व में एसडीएम निघासन रहते हुए किए गए कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा जांच पूरी होने तक उनके प्रस्तावित प्रमोशन पर रोक लगाते हुए निलंबन की कार्रवाई की जाए।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि महासंघ जनहित एवं न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर संघर्ष किया जायेगा।



