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दुधवा टाइगर रिजर्व में रात को वाहनों की आवाजाही पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, आदेश जारी, आम नागरिक त्रस्त 

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दुधवा टाइगर रिजर्व में रात को वाहनों की आवाजाही पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, आदेश जारी, आम नागरिक त्रस्त

पलिया खीरी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। दुधवा-गौरीफंटा मार्ग पर अब शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस संबंध में उप-निदेशक, दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, पलिया खीरी द्वारा आधिकारिक कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

 

जारी आदेश के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या (सी) 202 / 1995 (टी०एन० गोण्डावर्मन थिरुमलपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य) में पारित निर्णय के तहत यह कदम उठाया गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार, जिन टाइगर रिजर्व के कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (बाघों के मुख्य निवास स्थान) से होकर सड़कें गुजरती हैं, वहां रात के समय सख्त नियम लागू होने चाहिए। शाम ढलने से लेकर सुबह होने तक एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को छोड़कर किसी भी अन्य वाहन के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

 

दुधवा-चंदनचौकी मार्ग रहेगा चालू

 

दुधवा टाइगर रिजर्व वन्य जीवों की बहुलता के कारण बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। प्रशासनिक बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर:दुधवा-गौरीफंटा रोड: प्रतिदिन शाम 06:00 बजे से लेकर सुबह 06:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी।दुधवा-चंदनचौकी रोड: रात के समय यातायात को सुचारू रखने के लिए इस मार्ग को संचालित रखने का आदेश दिया गया है, ताकि आवश्यक आवागमन प्रभावित न हो।

 

इन अधिकारियों को भेजी गई सूचनाइस आदेश की प्रतिलिपि

 

प्रमुख सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन), प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग), प्रमुख सचिव (परिवहन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिलाधिकारी (खीरी) और पुलिस व परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेज दी गई है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे वन्य जीवों की सुरक्षा और इस कानूनी आदेश का पालन करने में सहयोग करें।नागरिक त्रिस्ट दुधवा टाइगर रिजर्व में रात को वाहनों की आवाजाही पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, आदेश जारी

 

पलिया खीरी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। दुधवा-गौरीफंटा मार्ग पर अब शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस संबंध में उप-निदेशक, दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, पलिया खीरी द्वारा आधिकारिक कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

 

जारी आदेश के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या (सी) 202 / 1995 (टी०एन० गोण्डावर्मन थिरुमलपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य) में पारित निर्णय के तहत यह कदम उठाया गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार, जिन टाइगर रिजर्व के कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (बाघों के मुख्य निवास स्थान) से होकर सड़कें गुजरती हैं, वहां रात के समय सख्त नियम लागू होने चाहिए। शाम ढलने से लेकर सुबह होने तक एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को छोड़कर किसी भी अन्य वाहन के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

 

दुधवा-चंदनचौकी मार्ग रहेगा चालू

 

दुधवा टाइगर रिजर्व वन्य जीवों की बहुलता के कारण बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। प्रशासनिक बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर:दुधवा-गौरीफंटा रोड: प्रतिदिन शाम 06:00 बजे से लेकर सुबह 06:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी।दुधवा-चंदनचौकी रोड: रात के समय यातायात को सुचारू रखने के लिए इस मार्ग को संचालित रखने का आदेश दिया गया है, ताकि आवश्यक आवागमन प्रभावित न हो।

 

इन अधिकारियों को भेजी गई सूचनाइस आदेश की प्रतिलिपि

 

प्रमुख सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन), प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग), प्रमुख सचिव (परिवहन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिलाधिकारी (खीरी) और पुलिस व परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेज दी गई है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे वन्य जीवों की सुरक्षा और इस कानूनी आदेश का पालन करने में सहयोग करें।

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